सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर संशय के बादल
निवाड़ी।संपूर्ण प्रदेश में चल रही त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से संपूर्ण प्रदेश में निर्वाचन प्रक्रिया पर असमंजस के बादल छा रहे हैं इसके साथ-साथ पंचायत चुनाव के संबंध में सही जानकारी प्राप्त नहीं होने पर पंच से लेकर जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी भी असमंजस की स्थिति में है। गौरतलब है कि सरकार ने 2014 की आरक्षण प्रक्रिया के आधार पर ही निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न किए जाने की घोषणा की है जिसके विरोध में कांग्रेस ने न्यायालय की शरण ली लेकिन अब न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद जो स्थिति सामने आ रही है उसके अनुसार अब संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहे हैं।पंच से लेकर जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर निर्वाचन प्रक्रिया होना किस आधार पर है।सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन निर्णय पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म किए जाने से अब पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया पर और भी अधिक संशय के बादल दिख रहे हैं।
निवाड़ी जिले में कैसे होंगे चुनाव किसी को कुछ पता नहीं
सरकार के निर्णय के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सन 2014 में अपनाई गई आरक्षण प्रक्रिया के तहत होना है जबकि नवगठित निवाड़ी जिले में जिला पंचायत का गठन 2020 में हुआ है ऐसे में पंच सरपंच एवं जनपद सदस्य के चुनाव 2014 की आरक्षण प्रक्रिया के तहत होंगे तो जिला पंचायत का निर्वाचन सन 2020 में अपनाई गई आरक्षण प्रक्रिया के तहत होना है हालांकि इस संबंध में जानकारी किसी को नहीं है कि सरपंच जनपद एवं जिला पंचायत का चुनाव किस आधार पर होना है।इस प्रक्रिया में एक और असमंजस है जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए आरक्षण प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है ऐसे में नवगठित निवाड़ी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष किस वर्ग से होगा इसको लेकर भी अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है।इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण खत्म किए जाने के तत्कालीन निर्णय से भी जिले में असमंजस की स्थिति है।नवगठित निवाड़ी जिले में जिला पंचायत के 10 वार्ड हैं जिनमें से वार्ड क्रमांक 1 एवं 6 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हैं जबकि वार्ड क्रमांक 7 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है और यदि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन निर्णय के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होती है तो निवाड़ी जिला पंचायत के पिछड़ा वर्ग महिला एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी।यही हाल जनपद पंचायत का है निवाड़ी जनपद पंचायत में कुल 24 वार्ड हैं जिनमें से वार्ड क्रमांक 3,13 एवं 21 पिछड़ा वर्ग के लिए तथा वार्ड क्रमांक 11, 20 एवं 23 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है इसी तरह जनपद पंचायत पृथ्वीपुर में भी 22 वार्ड हैं इनमें से वार्ड क्रमांक 9, 14 एवं 19 पिछड़ा वर्ग के लिए तथा वार्ड क्रमांक 17, 20 एवं 22 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है इसके साथ-साथ पृथ्वीपुर जनपद में जनपद अध्यक्ष का पद भी पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है और यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डाे में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है तो निवाड़ी जनपद के 6 वार्ड एवं पृथ्वीपुर जनपद के 6 बॉर्डों सहित पृथ्वीपुर जनपद अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया रोकी जा सकती है लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डाे में निर्वाचन प्रक्रिया कब और कैसे संपन्न होगी तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डाे में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही अध्यक्ष की प्रक्रिया संपन्न होगी इस संबंध में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।