अनलॉक 2- कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन
प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेगा बाजार, विवाह आयोजनों पर रहेगा प्रतिबंध
निवाड़ी। दिनांक 1 जून से प्रारंभ हुए अनलॉक 1 के बाद अब दिनांक 8 जून से 16 जून तक के लिए अनलॉक 2 प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अनलॉक 2 के लिए कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जिले में सभी दुकानें प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खुलेंगी जबकि जिले में रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा इसके साथ-साथ जिले में होने वाले विवाह समारोहो पर प्रतिबंध लागू रहेगा तथा जिले में हाट बाजार एवं स्थाई सब्जी बाजार नहीं खुलेंगे इसके साथ-साथ सभी राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थल भी नहीं खुलेंगे, धार्मिक स्थलों में केवल दो व्यक्ति ही पूजा-पाठ तथा इबादत कर सकेंगे। अंतिम संस्कार कार्यक्रम एवं मृत्यु भोज के आयोजन में केवल 10 व्यक्ति ही शामिल होंगे। जिले में संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थान कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ-साथ कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार पिछले काफी समय से बंद चल रहा टैक्सियों का संचालन दो सवारियों के साथ पुनः प्रारंभ होगा। बाजार के दुकानदारों को तथा परिवारी जनों को 3 दिन के अंदर वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।